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Bihar Agroforestry – Other Species Scheme

Ankit Kumar Fact Checked
September 12, 2026
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AI Summary

बिहार कृषि वानिकी–अन्य प्रजाति योजना के तहत किसानों को अपनी निजी या लीज भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। पौधों की 3 वर्ष बाद 50% से अधिक उत्तरजीविता होने पर ₹60 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि तथा ₹10 सुरक्षित मूल्य वापस पाने का प्रावधान है।

बिहार कृषि वानिकी–अन्य प्रजाति योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा किसानों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए संचालित कृषि वानिकी योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है।

योजना के माध्यम से राज्य में वृक्षों की संख्या और हरियाली बढ़ाने के साथ पर्यावरण शुद्धिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। लाभार्थियों को विभाग की स्थानीय पौधशालाओं से सुरक्षित मूल्य पर पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं तथा निर्धारित उत्तरजीविता के आधार पर प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाता है।

Benefits & Features

• विभाग की स्थानीय पौधशालाओं से ₹10 प्रति पौधा सुरक्षित मूल्य पर पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं।

• पौधों की देखभाल के लिए पात्र कृषकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

• 3 वर्ष बाद 50% से अधिक पौधे जीवित रहने पर ₹60 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

• निर्धारित उत्तरजीविता पूरी होने पर ₹10 प्रति पौधा सुरक्षित मूल्य भी वापस किया जाता है।

• लाभार्थी को वृक्षारोपण से संबंधित प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी दी जाती है।

• लगाए गए पौधों/वृक्षों पर किसान का संपूर्ण अधिकार रहता है।

• योजना किसानों की आय एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक है।

• वृक्षारोपण के माध्यम से राज्य में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है।

Eligibility Criteria

• योजना में किसान, किसान समूह एवं अन्य पात्र लाभार्थी शामिल हो सकते हैं।

• आवेदक के पास कम से कम 100 पौधे लगाने योग्य भूमि होनी चाहिए।

• वृक्षारोपण के लिए निजी या वैध लीज की भूमि स्वीकार्य है।

• 2 हेक्टेयर न्यूनतम भूमि पर एक साथ वृक्षारोपण के इच्छुक किसान/किसान समूह को चयन में प्राथमिकता दी जाती है।

• पूर्व से लगाए गए वृक्षों को मिलाकर 2 हेक्टेयर भूमि वाले आवेदकों को प्राथमिकता मिल सकती है।

• विभाग द्वारा पूर्व में किए गए वृक्षारोपण के बगल की भूमि को भी चयन में प्राथमिकता दी जा सकती है।

• आवेदक को भूमि से संबंधित आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

Documents Required

• आवेदन पत्र

• भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र

• अद्यतन लगान रसीद

• लीज डीड की प्रति (लीज भूमि होने पर)

• आधार कार्ड

• बैंक खाता विवरण

• मोबाइल नंबर

How to Apply

• योजना की पात्रता एवं वृक्षारोपण संबंधी शर्तों की जानकारी प्राप्त करें।

• निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदक एवं भूमि की आवश्यक जानकारी भरें।

• भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, अद्यतन लगान रसीद या लीज डीड की छायाप्रति संलग्न करें।

• आवेदन अपने स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय में जमा करें।

• आवेदन संबंधित जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है।

• विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मेल सुविधा के माध्यम से भी आवेदन/संपर्क किया जा सकता है।

• चयन होने के बाद विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार पौधे प्राप्त कर निर्धारित भूमि पर वृक्षारोपण करें।

Frequently Asked Questions

Q1. बिहार कृषि वानिकी–अन्य प्रजाति योजना क्या है?
यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की योजना है, जिसके तहत किसानों और पात्र लाभार्थियों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
Q2. कृषि वानिकी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण, राज्य में वृक्षारोपण के माध्यम से हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण शुद्धिकरण को प्रोत्साहित करना है।
Q3. योजना में पौधे कितने रुपये में मिलते हैं?
विभाग की स्थानीय पौधशालाओं से लाभार्थियों को ₹10 प्रति पौधा सुरक्षित मूल्य पर पौधे उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
Q4. योजना में प्रति पौधा कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है?
वृक्षारोपण के 3 वर्ष बाद 50% से अधिक पौधे जीवित रहने पर ₹60 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।
Q5. क्या पौधे का ₹10 सुरक्षित मूल्य वापस मिलता है?
हाँ, निर्धारित शर्त और उत्तरजीविता पूरी होने पर ₹60 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि के साथ ₹10 प्रति पौधा सुरक्षित मूल्य के भुगतान का भी प्रावधान है।
Q6. योजना के लिए कम से कम कितने पौधे लगाने होंगे?
योजना में शामिल होने के लिए आवेदक के पास कम से कम 100 पौधे लगाने योग्य निजी या लीज भूमि होनी चाहिए।
Q7. क्या लीज की जमीन पर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक वैध लीज की भूमि पर भी वृक्षारोपण कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए लीज डीड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होती है।
Q8. योजना में किन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है?
एक साथ न्यूनतम 2 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक किसान या किसान समूह को चयन में प्राथमिकता देने का प्रावधान है।
Q9. क्या लगाए गए पेड़ों पर किसान का अधिकार रहेगा?
हाँ, योजना के तहत लगाए गए पौधों और उनसे विकसित वृक्षों पर किसान का संपूर्ण अधिकार रहता है।
Q10. क्या योजना में प्रशिक्षण भी दिया जाता है?
हाँ, लाभार्थियों को वृक्षारोपण और पौधों की देखभाल से संबंधित प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
Q11. कृषि वानिकी योजना के लिए कौन से भूमि दस्तावेज चाहिए?
आवेदन के साथ भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, अद्यतन लगान रसीद या लीज भूमि होने की स्थिति में लीज डीड की छायाप्रति संलग्न करनी होती है।
Q12. कृषि वानिकी योजना के लिए आवेदन कहां करें?
आवेदन स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय या संबंधित जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में किया जा सकता है। विभाग द्वारा दिए गए संपर्क माध्यम का भी उपयोग किया जा सकता है।
Q13. प्रोत्साहन राशि पाने के लिए कितने पौधों का जीवित रहना जरूरी है?
वृक्षारोपण के 3 वर्ष बाद 50% से अधिक पौधों की उत्तरजीविता होने पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलता है।
Q14. इस योजना से किसानों को क्या फायदा होगा?
किसानों को सुरक्षित मूल्य पर पौधे, पौधों की देखभाल के लिए प्रोत्साहन, तकनीकी जानकारी और विकसित वृक्षों पर अधिकार मिलता है, जिससे दीर्घकाल में अतिरिक्त आय प्राप्त करने का अवसर बनता है।
Q15. बिहार कृषि वानिकी योजना किस विभाग द्वारा संचालित है?
यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित की जाती है।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.