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Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

Ankit Kumar Fact Checked
September 12, 2026
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Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

AI Summary

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है। पात्र लाभार्थी को ₹5,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह रोकना और दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटी के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना के तहत पात्र कन्या को ₹5,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को रोकने तथा कन्याओं की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायता करती है।

Benefits & Features

• पात्र कन्या को विवाह के अवसर पर ₹5,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता।

• आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को योजना का लाभ।

• ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवार लाभ ले सकते हैं।

• विवाह के निबंधन/पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है।

• बाल विवाह को रोकने में सहायता करना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

• दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।

• पात्र लाभार्थियों के भुगतान के लिए DBT व्यवस्था उपलब्ध है।

• योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है।

Eligibility Criteria

• आवेदिका बिहार की निवासी होनी चाहिए।

• विवाह 22 नवंबर 2007 के बाद संपन्न हुआ होना चाहिए।

• विवाह के समय वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

• विवाह के समय वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

• परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए।

• विवाह का विधिवत पंजीकरण होना आवश्यक है।

• विवाह में दहेज का लेन-देन नहीं किया गया हो।

• पुनर्विवाह के मामले में सामान्यतः योजना का लाभ देय नहीं है।

Documents Required

• आधार कार्ड

• निवास प्रमाण पत्र

• आय प्रमाण पत्र

• विवाह निबंधन प्रमाण पत्र

• दहेज नहीं देने संबंधी शपथ-पत्र

• आवेदिका का फोटो

• बैंक खाता विवरण

• मोबाइल नंबर

How to Apply

• बिहार ServicePlus/RTPS पोर्टल पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सेवा खोलें।

• आवेदन फॉर्म में आवेदिका का नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरें।

• पति तथा विवाह से संबंधित आवश्यक विवरण दर्ज करें।

• अपना स्थायी पता, मोबाइल नंबर और अन्य मांगी गई जानकारी भरें।

• बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक और शाखा का विवरण दर्ज करें।

• आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र और दहेज नहीं देने संबंधी शपथ-पत्र अपलोड करें।

• सभी जानकारी जांचकर स्व-घोषणा स्वीकार करें और आवेदन जमा कर प्राप्त आवेदन/RTPS संख्या सुरक्षित रखें।

Frequently Asked Questions

Q1. बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
यह बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर पात्र परिवारों की कन्याओं को विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q2. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितनी राशि मिलती है?
उपलब्ध आधिकारिक सरकारी विवरण के अनुसार पात्र लाभार्थी को ₹5,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q3. क्या कन्या विवाह योजना में ₹10,000 मिलते हैं?
कुछ गैर-सरकारी स्रोतों में ₹10,000 का उल्लेख मिलता है, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक बिहार सरकार के स्रोत ₹5,000 की सहायता बताते हैं। इसलिए आधिकारिक अधिसूचना आने तक ₹5,000 को ही प्रमाणित राशि मानना उचित है।
Q4. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए लड़की की न्यूनतम आयु कितनी है?
विवाह के समय वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
Q5. योजना के लिए लड़के की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
विवाह के समय वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
Q6. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आय सीमा कितनी है?
आधिकारिक पात्रता विवरण के अनुसार परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए।
Q7. क्या केवल बिहार की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका का बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
Q8. क्या विवाह का पंजीकरण जरूरी है?
हाँ, आधिकारिक पात्रता शर्तों के अनुसार विवाह का विधिवत पंजीकृत होना आवश्यक है और आवेदन में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
Q9. योजना के लिए कौन-कौन से मुख्य दस्तावेज चाहिए?
मुख्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, दहेज नहीं देने संबंधी शपथ-पत्र, फोटो और बैंक खाता विवरण शामिल हैं।
Q10. क्या दहेज लेने या देने पर योजना का लाभ मिलेगा?
योजना की पात्रता में दहेज नहीं लेने-देने की शर्त शामिल है। आवेदन के साथ दहेज नहीं देने संबंधी शपथ-पत्र भी मांगा जाता है।
Q11. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदक बिहार ServicePlus/RTPS के माध्यम से योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। व्यक्तिगत, विवाह और बैंक विवरण भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा करना होता है।
Q12. आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
ई-सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध Check Beneficiary Status सुविधा में Beneficiary Number, RTPS ID, Account Number या Aadhaar Number जैसी जानकारी के माध्यम से लाभार्थी स्थिति जांची जा सकती है।
Q13. इस योजना का संचालन कौन-सा विभाग करता है?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
Q14. क्या योजना अभी भी संचालित है?
हाँ। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के 2026-27 के आधिकारिक रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संचालन के लिए राशि की स्वीकृति दर्ज है।
Q15. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को बेटी के विवाह में आर्थिक सहायता देना, विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को हतोत्साहित करना है।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.