
Bihar Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana
AI Summary
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत अनुपयोगी निजी चौर भूमि को तालाब निर्माण एवं मत्स्य पालन के लिए विकसित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक हेक्टेयर में 1, 2 या 4 तालाब निर्माण के लिए सभी पात्र वर्गों को इकाई लागत पर 50% अनुदान का प्रावधान है।
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मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना बिहार सरकार के मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण मत्स्य विकास योजना है। इसका उद्देश्य राज्य में उपलब्ध अनुपयोगी एवं अविकसित निजी चौर भूमि को मत्स्य पालन योग्य जलक्षेत्र में विकसित कर मछली उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के अंतर्गत एक हेक्टेयर भूमि में एक तालाब, दो तालाब या चार तालाब का निर्माण इनपुट सहित कराया जा सकता है। वर्तमान स्वीकृत प्रावधान के अनुसार सामान्य, अत्यंत पिछड़ा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 50% अनुदान निर्धारित है।
• निजी चौर भूमि को विकसित कर मत्स्य पालन योग्य बनाया जाता है।
• एक हेक्टेयर में एक तालाब निर्माण इनपुट सहित इकाई लागत ₹9.69 लाख निर्धारित है।
• एक हेक्टेयर में दो तालाब निर्माण इनपुट सहित इकाई लागत ₹8.88 लाख है।
• एक हेक्टेयर में चार तालाब निर्माण इनपुट सहित इकाई लागत ₹7.32 लाख है।
• वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र लाभार्थियों के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है।
• सामान्य, अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 50% अनुदान निर्धारित है।
• योजना से चौर क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलती है।
• मत्स्य पालन के साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
Eligibility Criteria
• आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
• आवेदक के पास योजना के लिए उपयुक्त निजी चौर भूमि होनी चाहिए।
• योजना के निर्धारित घटक के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।
• व्यक्तिगत लाभार्थी अथवा पात्र समूह योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
• भूमि के स्वामित्व या वैध लीज से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
• आवेदक को मत्स्य निदेशालय द्वारा निर्धारित योजना संबंधी शर्तों का पालन करना होगा।
• लाभार्थी का चयन विभाग द्वारा आवेदन एवं भूमि के सत्यापन के बाद किया जाएगा।
Documents Required
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
• लीज एकरारनामा (यदि लागू हो)
• बैंक पासबुक
• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• पासपोर्ट साइज फोटो
• शपथ एवं सहमति पत्र
How to Apply
• मत्स्य निदेशालय, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाएं।
• “मत्स्य योजनाओं हेतु आवेदन” विकल्प में नया पंजीकरण करें।
• पहले से पंजीकृत आवेदक अपने यूजर आईडी/पासवर्ड से लॉगिन करें।
• मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का चयन करें।
• आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, बैंक और भूमि संबंधी जानकारी सही-सही भरें।
• मांगे गए दस्तावेज, फोटो तथा शपथ एवं सहमति पत्र अपलोड करें।
• आवेदन सबमिट कर पंजीकरण/आवेदन विवरण सुरक्षित रखें और पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचते रहें।
Frequently Asked Questions

About Ankit Kumar
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.