
Bihar Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana
AI Summary
बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत पात्र युवाओं को उद्योग एवं स्वरोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना सहायता दी जाती है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख ऋण के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
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बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना वर्ष 2021 में लागू की गई थी।
योजना के तहत पात्र युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान/सब्सिडी तथा अधिकतम ₹5 लाख ऋण के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऋण पर 1% वार्षिक ब्याज का प्रावधान है।
• उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना सहायता।
• परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख अनुदान/सब्सिडी के रूप में।
• शेष 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख ऋण के रूप में प्रदान करने का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण पर केवल 1% वार्षिक ब्याज का प्रावधान।
• नए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
• बैंक ऋण में कोलैटरल सिक्योरिटी एवं मार्जिन मनी से जुड़ी समस्या को कम करने का उद्देश्य।
• लाभार्थियों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण के लिए प्रति इकाई ₹25,000 तक व्यय का प्रावधान।
• योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।
Eligibility Criteria
• आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरुष आवेदक पात्र हैं।
• आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• आवेदक कम-से-कम 10+2/इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
• प्रस्तावित इकाई Proprietorship Firm, Partnership Firm, LLP या Private Limited Company के रूप में हो सकती है।
• Proprietorship व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाना चाहिए।
• आवेदक को योजना के तहत चयन समिति द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम परियोजनाओं में से परियोजना का चयन करना होगा।
Documents Required
• आधार कार्ड
• स्थायी निवास प्रमाण पत्र
• मैट्रिक प्रमाण पत्र
• इंटरमीडिएट/शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)
• PAN कार्ड
• बैंक खाता विवरण/रद्द चेक
• पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर
How to Apply
• मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
• आवेदन अवधि शुरू होने पर उपयोगकर्ता लॉगिन/पंजीकरण विकल्प से नया पंजीकरण करें।
• आधार एवं मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
• लॉगिन करके व्यक्तिगत, शैक्षणिक, बैंक एवं प्रस्तावित उद्यम से संबंधित विवरण भरें।
• उपलब्ध परियोजनाओं में से पात्र परियोजना का चयन करें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
• आवेदन की सभी जानकारियों एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करके Final Submit करें।
• आवेदन की रसीद/प्रति सुरक्षित रखें और चयन/स्क्रुटनी से संबंधित अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल देखते रहें।
Frequently Asked Questions

About Ankit Kumar
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.