Home»युवा»Bihar Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana
Bihar Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Logo

Bihar Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana

Ankit Kumar Fact Checked
September 13, 2026
12K Views

AI Summary

बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत पात्र युवाओं को उद्योग एवं स्वरोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना सहायता दी जाती है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख ऋण के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।

बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना वर्ष 2021 में लागू की गई थी।

योजना के तहत पात्र युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान/सब्सिडी तथा अधिकतम ₹5 लाख ऋण के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऋण पर 1% वार्षिक ब्याज का प्रावधान है।

Benefits & Features

• उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना सहायता।

• परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख अनुदान/सब्सिडी के रूप में।

• शेष 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख ऋण के रूप में प्रदान करने का प्रावधान।

• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण पर केवल 1% वार्षिक ब्याज का प्रावधान।

• नए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना।

• बैंक ऋण में कोलैटरल सिक्योरिटी एवं मार्जिन मनी से जुड़ी समस्या को कम करने का उद्देश्य।

• लाभार्थियों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण के लिए प्रति इकाई ₹25,000 तक व्यय का प्रावधान।

• योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।

Eligibility Criteria

• आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरुष आवेदक पात्र हैं।

• आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

• आवेदक कम-से-कम 10+2/इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

• प्रस्तावित इकाई Proprietorship Firm, Partnership Firm, LLP या Private Limited Company के रूप में हो सकती है।

• Proprietorship व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाना चाहिए।

• आवेदक को योजना के तहत चयन समिति द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम परियोजनाओं में से परियोजना का चयन करना होगा।

Documents Required

• आधार कार्ड

• स्थायी निवास प्रमाण पत्र

• मैट्रिक प्रमाण पत्र

• इंटरमीडिएट/शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र

• जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)

• PAN कार्ड

• बैंक खाता विवरण/रद्द चेक

• पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर

How to Apply

• मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाएं।

• आवेदन अवधि शुरू होने पर उपयोगकर्ता लॉगिन/पंजीकरण विकल्प से नया पंजीकरण करें।

• आधार एवं मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।

• लॉगिन करके व्यक्तिगत, शैक्षणिक, बैंक एवं प्रस्तावित उद्यम से संबंधित विवरण भरें।

• उपलब्ध परियोजनाओं में से पात्र परियोजना का चयन करें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।

• आवेदन की सभी जानकारियों एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करके Final Submit करें।

• आवेदन की रसीद/प्रति सुरक्षित रखें और चयन/स्क्रुटनी से संबंधित अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल देखते रहें।

Frequently Asked Questions

Q1. बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है?
यह बिहार सरकार के उद्योग विभाग की योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के पात्र युवाओं को उद्योग एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देकर उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
Q2. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में कितनी राशि मिलती है?
योजना के तहत स्वीकृत परियोजना के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना सहायता का प्रावधान है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान और अधिकतम ₹5 लाख ऋण के रूप में दिए जाते हैं।
Q3. क्या मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ₹5 लाख वापस नहीं करना पड़ता है?
परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख, विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। शेष 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख, ऋण के रूप में दिया जाता है।
Q4. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऋण पर कितना ब्याज लगता है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधान है।
Q5. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
वर्तमान योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार बिहार के सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरुष आवेदक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे अन्य निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हों।
Q6. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आयु सीमा कितनी है?
आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात निर्धारित आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है।
Q7. इस योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?
आवेदक कम-से-कम 10+2 या इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण होना चाहिए।
Q8. क्या बिहार के बाहर रहने वाला व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकता है?
योजना की पात्रता के अनुसार आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसलिए दूसरे राज्य का स्थायी निवासी इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
Q9. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन की निर्धारित अवधि में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन करना होता है। आवेदन में व्यक्तिगत, शैक्षणिक, बैंक और परियोजना संबंधी विवरण तथा आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाते हैं।
Q10. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में लाभार्थियों का चयन कैसे होता है?
निर्धारित लक्ष्य से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन के माध्यम से चयन किया जा सकता है। चयन के बाद दस्तावेजों की स्क्रुटनी भी की जाती है।
Q11. क्या योजना के तहत किसी भी तरह का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है?
नहीं। आवेदक को योजना के तहत चयन समिति द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम परियोजनाओं की सूची के अनुरूप परियोजना का चयन करना होता है। आधिकारिक पोर्टल पर पात्र परियोजनाओं एवं मॉडल DPR की जानकारी उपलब्ध है।
Q12. योजना के तहत किस प्रकार की फर्म बनाई जा सकती है?
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इकाई Proprietorship Firm, Partnership Firm, LLP अथवा Private Limited Company के रूप में स्थापित की जा सकती है।
Q13. क्या योजना में प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलती है?
हाँ। योजना में लाभार्थियों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति की सहायता के लिए प्रति इकाई ₹25,000 की दर से व्यय किए जाने का प्रावधान है।
Q14. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कब शुरू हुई थी?
बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना वर्ष 2021 में लागू की गई थी।
Q15. 2026 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन की स्थिति क्या है?
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी 2026 से शुरू हुए थे और विस्तारित अंतिम तिथि 23 मार्च 2026 शाम 5 बजे थी। 20 मई 2026 को कम्प्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन से औपबंधिक चयन किया गया तथा इसके बाद स्क्रुटनी और अंतिम चयन की प्रक्रिया की गई। नए आवेदन के लिए अगली आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.