
Bihar Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hostel Foodgrain Supply Scheme
AI Summary
बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले पात्र SC/ST छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा कर उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
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बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना राज्य सरकार द्वारा SC/ST वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों में रहने वाले और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले SC/ST विद्यार्थियों की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करना और उनकी शिक्षा को जारी रखने में सहायता प्रदान करना है। सरकारी जानकारी के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को प्रति माह कुल 15 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
• पात्र छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह कुल 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिलता है।
• इसमें 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
• खाद्यान्न के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
• योजना SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों के विद्यार्थियों के लिए है।
• खाद्यान्न सीधे संबंधित छात्रावास तक पहुंचाया जाता है।
• खाद्यान्न की लागत एवं परिवहन, हैंडलिंग, भंडारण आदि का खर्च राज्य सरकार वहन करती है।
• योजना से छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की भोजन संबंधी आर्थिक जरूरत कम होती है।
• इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
Eligibility Criteria
• छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
• विद्यार्थी संबंधित विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास में आवासित होना चाहिए।
• छात्र/छात्रा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए।
• विद्यार्थी का नाम संबंधित छात्रावास के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
• छात्रावास अधीक्षक द्वारा विद्यार्थी की जानकारी विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
• संबंधित विभाग एवं जिला स्तर पर निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
• लाभ के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य नियमों का पालन करना आवश्यक है।
Documents Required
• आधार कार्ड
• जाति प्रमाण पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• छात्र पहचान पत्र
• नामांकन प्रमाण पत्र
• छात्रावास प्रमाण/रिकॉर्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर
How to Apply
• योजना का लाभ संबंधित विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास में रहने वाले पात्र विद्यार्थियों को दिया जाता है।
• विद्यार्थी का नाम संबंधित छात्रावास के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
• छात्रावास अधीक्षक पात्र एवं आवासित छात्र-छात्राओं की सूची तैयार करता है।
• विद्यार्थियों की आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल/निर्धारित प्रणाली पर दर्ज या अपलोड की जाती है।
• संबंधित अधिकारियों द्वारा पात्र विद्यार्थियों की सूची एवं जानकारी का सत्यापन किया जाता है।
• सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद पात्र विद्यार्थियों के लिए निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न छात्रावास को उपलब्ध कराया जाता है।
• खाद्यान्न की आपूर्ति संबंधित सरकारी व्यवस्था के माध्यम से सीधे छात्रावास तक की जाती है।
Frequently Asked Questions

About Ankit Kumar
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.