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Bihar Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hostel Foodgrain Supply Scheme Logo

Bihar Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hostel Foodgrain Supply Scheme

Ankit Kumar Fact Checked
September 15, 2026
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AI Summary

बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले पात्र SC/ST छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा कर उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना राज्य सरकार द्वारा SC/ST वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों में रहने वाले और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले SC/ST विद्यार्थियों की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करना और उनकी शिक्षा को जारी रखने में सहायता प्रदान करना है। सरकारी जानकारी के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को प्रति माह कुल 15 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

Benefits & Features

• पात्र छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह कुल 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिलता है।

• इसमें 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

• खाद्यान्न के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

• योजना SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों के विद्यार्थियों के लिए है।

• खाद्यान्न सीधे संबंधित छात्रावास तक पहुंचाया जाता है।

• खाद्यान्न की लागत एवं परिवहन, हैंडलिंग, भंडारण आदि का खर्च राज्य सरकार वहन करती है।

• योजना से छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की भोजन संबंधी आर्थिक जरूरत कम होती है।

• इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।

Eligibility Criteria

• छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए।

• विद्यार्थी संबंधित विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास में आवासित होना चाहिए।

• छात्र/छात्रा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए।

• विद्यार्थी का नाम संबंधित छात्रावास के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।

• छात्रावास अधीक्षक द्वारा विद्यार्थी की जानकारी विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

• संबंधित विभाग एवं जिला स्तर पर निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।

• लाभ के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य नियमों का पालन करना आवश्यक है।

Documents Required

• आधार कार्ड

• जाति प्रमाण पत्र

• निवास प्रमाण पत्र

• छात्र पहचान पत्र

• नामांकन प्रमाण पत्र

• छात्रावास प्रमाण/रिकॉर्ड

• पासपोर्ट साइज फोटो

• मोबाइल नंबर

How to Apply

• योजना का लाभ संबंधित विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास में रहने वाले पात्र विद्यार्थियों को दिया जाता है।

• विद्यार्थी का नाम संबंधित छात्रावास के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।

• छात्रावास अधीक्षक पात्र एवं आवासित छात्र-छात्राओं की सूची तैयार करता है।

• विद्यार्थियों की आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल/निर्धारित प्रणाली पर दर्ज या अपलोड की जाती है।

• संबंधित अधिकारियों द्वारा पात्र विद्यार्थियों की सूची एवं जानकारी का सत्यापन किया जाता है।

• सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद पात्र विद्यार्थियों के लिए निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न छात्रावास को उपलब्ध कराया जाता है।

• खाद्यान्न की आपूर्ति संबंधित सरकारी व्यवस्था के माध्यम से सीधे छात्रावास तक की जाती है।

Frequently Asked Questions

Q1. बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की योजना है, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में रहने वाले पात्र विद्यार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
Q2. इस योजना के तहत कितना खाद्यान्न मिलता है?
पात्र छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह कुल 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
Q3. 15 किलो खाद्यान्न में कितना चावल और गेहूं मिलता है?
सरकारी जानकारी के अनुसार कुल 15 किलो खाद्यान्न में 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाता है।
Q4. इस योजना का लाभ किन विद्यार्थियों को मिलता है?
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत पात्र SC/ST विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता है।
Q5. क्या खाद्यान्न के लिए विद्यार्थियों को पैसे देने पड़ते हैं?
नहीं, योजना के अंतर्गत निर्धारित खाद्यान्न पात्र विद्यार्थियों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।
Q6. क्या किसी भी छात्रावास में रहने वाला विद्यार्थी इसका लाभ ले सकता है?
नहीं, विद्यार्थी को संबंधित सरकारी विभाग के अंतर्गत संचालित पात्र छात्रावास में आवासित होना आवश्यक है।
Q7. क्या विद्यार्थी का किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ना जरूरी है?
हाँ, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र या छात्रा का किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होना आवश्यक है।
Q8. योजना के तहत खाद्यान्न विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचता है?
सरकारी व्यवस्था के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति संबंधित छात्रावास तक की जाती है, जहां पात्र आवासित विद्यार्थियों को निर्धारित मात्रा के अनुसार इसका लाभ मिलता है।
Q9. खाद्यान्न के परिवहन का खर्च कौन उठाता है?
खाद्यान्न की लागत के साथ परिवहन, हैंडलिंग, स्थापना एवं भंडारण जैसे संबंधित खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं।
Q10. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य छात्रावासों में रहने वाले SC/ST विद्यार्थियों की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करना और उन्हें शिक्षा एवं उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए सहायता प्रदान करना है।
Q11. क्या योजना में ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है?
यह सामान्य व्यक्तिगत छात्रवृत्ति आवेदन जैसी योजना नहीं है। पात्रता मुख्य रूप से संबंधित छात्रावास में आवास और मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन से जुड़ी है तथा विद्यार्थियों की सूची छात्रावास एवं विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से तैयार और सत्यापित की जाती है।
Q12. योजना के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं?
पात्रता और सत्यापन के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, नामांकन संबंधी प्रमाण और छात्रावास रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अंतिम दस्तावेज सूची के लिए विभागीय निर्देश देखना चाहिए।
Q13. क्या SC और ST दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलता है?
हाँ, संबंधित विभाग के पात्र छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा है।
Q14. योजना की आधिकारिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?
योजना से संबंधित आधिकारिक जानकारी बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की वेबसाइट और संबंधित विभागीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
Q15. क्या खाद्यान्न की मात्रा भविष्य में बदल सकती है?
हाँ, योजना के नियम, खाद्यान्न की मात्रा या वितरण व्यवस्था सरकार के नए आदेशों के अनुसार बदल सकती है। इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक विभागीय सूचना देखना उचित है।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.