
Bihar State Disability Pension Scheme

AI Summary
बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका लाभ न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले पात्र बिहार निवासियों को मिलता है। योजना में आयु की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा तथा वार्षिक आय की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है।
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बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना बिहार सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित राज्य प्रायोजित पेंशन योजना है। यह विशेष रूप से उन दिव्यांग व्यक्तियों को कवर करती है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (IGNDPS) के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इस योजना में न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है और पेंशन प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है।
• पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित मासिक पेंशन का लाभ मिलता है।
• न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते हैं।
• योजना में न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
• लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है।
• योजना राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से संचालित की जाती है।
• पेंशन राशि DBT व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थी तक पहुंचाई जाती है।
• SSPMIS के माध्यम से पेंशन लाभार्थियों का प्रबंधन एवं निगरानी की जाती है।
• योजना उन पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को कवर करती है जो IGNDPS के अंतर्गत कवर नहीं हैं।
Eligibility Criteria
• आवेदक दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिए।
• आवेदक की दिव्यांगता न्यूनतम 40% होनी चाहिए।
• आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
• योजना के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है।
• योजना के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
• आवेदक की वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है।
• आवेदक बिहार का निवासी हो या आवेदन की तिथि से कम से कम पिछले 10 वर्षों से बिहार में निवास कर रहा हो।
• आवेदक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
Documents Required
• आधार कार्ड
• दिव्यांगता प्रमाण पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटो
• आयु प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर
How to Apply
• बिहार की संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन/ServicePlus सेवा पर जाएं।
• “Bihar State Disability Pension Scheme” का चयन करें।
• आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, पता और दिव्यांगता संबंधी जानकारी भरें।
• आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और मांगे गए दस्तावेज संलग्न/अपलोड करें।
• बैंक खाते की जानकारी सही-सही दर्ज करें और आवेदन जमा करें।
• आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त आवेदन/रसीद संख्या सुरक्षित रखें।
• संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद पात्र लाभार्थी को पेंशन का लाभ दिया जाता है।
Frequently Asked Questions

About Ankit Kumar
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.