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Mukhyamantri Civil Seva Protsahan Yojana

Ankit Kumar Fact Checked
September 13, 2026
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AI Summary

बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना विभिन्न पात्र श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बाद आगे की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पोर्टल पर EBC, SC/ST, पात्र महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगजन के लिए संबंधित विभाग के माध्यम से आवेदन की व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार का एक संयुक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बाद आगे की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

पोर्टल पर अलग-अलग श्रेणियों के लिए संबंधित विभाग निर्धारित हैं। सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़ा वर्ग की पात्र महिला अभ्यर्थियों के लिए महिला एवं बाल विकास निगम, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, SC/ST अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा पात्र दिव्यांगजन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के माध्यम से आवेदन किया जाता है।

Benefits & Features

• पात्र अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बाद आगे की तैयारी हेतु आर्थिक प्रोत्साहन।

• श्रेणी के अनुसार अलग-अलग विभागों के माध्यम से योजना का लाभ उपलब्ध।

• अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के पात्र महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की सुविधा।

• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थियों के लिए अलग आवेदन व्यवस्था।

• सामान्य, EWS एवं पिछड़ा वर्ग की पात्र महिला अभ्यर्थियों के लिए महिला एवं बाल विकास निगम के माध्यम से आवेदन।

• पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के माध्यम से आवेदन की सुविधा।

• संबंधित श्रेणी और परीक्षा के नियमों के अनुसार प्रोत्साहन राशि निर्धारित होती है।

• भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का आधार से DBT हेतु सीडेड होना आवश्यक है।

Eligibility Criteria

• आवेदक को संबंधित विभाग की योजना/विज्ञापन में निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी।

• अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पात्र महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी BC & EBC Welfare Department के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी SC & ST Welfare Department के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

• सामान्य वर्ग, EWS एवं पिछड़ा वर्ग की पात्र महिला अभ्यर्थी Women & Child Development Corporation के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं।

• निर्धारित श्रेणी के पात्र दिव्यांग अभ्यर्थी दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

• अभ्यर्थी को संबंधित विज्ञापन में शामिल प्रतियोगी परीक्षा एवं उसके निर्धारित चरण में सफलता प्राप्त करनी होगी।

• आवेदक को संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।

• एक से अधिक गलत/डुप्लीकेट आवेदन से बचें और केवल अपनी पात्रता के अनुसार ही आवेदन करें।

Documents Required

• आधार कार्ड

• श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र

• निवास प्रमाण पत्र

• परीक्षा प्रवेश पत्र

• परीक्षा परिणाम/रिजल्ट

• बैंक पासबुक

• पासपोर्ट साइज फोटो

• हस्ताक्षर एवं संबंधित विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेज

How to Apply

• मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

• अपनी श्रेणी के अनुसार संबंधित विभाग का विकल्प चुनें और New Registration पर क्लिक करें।

• आवश्यक विवरण भरकर Registration पूरा करें और प्राप्त User ID एवं Password से Login करें।

• Personal Details और Educational Qualification सहित मांगी गई सभी जानकारी भरें।

• निर्धारित आकार में फोटो, हस्ताक्षर एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

• आवेदन को Draft में Save करके सभी जानकारियों की जांच करें और उसके बाद Final Submit करें। Final Submission के बाद संशोधन नहीं किया जा सकता।

• Final Submission के बाद उत्पन्न Application ID और आवेदन फॉर्म की कॉपी सुरक्षित रखें।

Frequently Asked Questions

Q1. बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की प्रोत्साहन योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बाद आगे की तैयारी के लिए संबंधित श्रेणी और विभाग के नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q2. मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ किन अभ्यर्थियों को मिलता है?
योजना के पोर्टल पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पात्र महिला अभ्यर्थियों तथा निर्धारित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विभागों के माध्यम से आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध है।
Q3. क्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं?
हाँ। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पात्र महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
Q4. SC/ST अभ्यर्थियों को किस विभाग के माध्यम से आवेदन करना है?
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थियों को बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विकल्प के माध्यम से आवेदन करना होता है।
Q5. सामान्य, EWS और पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी कहां आवेदन करें?
आधिकारिक पोर्टल के अनुसार सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग की पात्र महिला अभ्यर्थियों के लिए महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार सरकार का विकल्प उपलब्ध है।
Q6. क्या दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी योजना उपलब्ध है?
हाँ। पोर्टल पर निर्धारित श्रेणी के पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन की व्यवस्था दी गई है।
Q7. योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अभ्यर्थी को आधिकारिक पोर्टल पर अपनी श्रेणी से संबंधित विभाग चुनकर Registration करना होगा। इसके बाद User ID और Password से Login करके व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी तथा जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन Final Submit करना होगा।
Q8. क्या आवेदन के लिए Registration जरूरी है?
हाँ। आधिकारिक निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले Registration करना अनिवार्य है। Registration के बाद प्राप्त User ID और Password का उपयोग Login करने के लिए किया जाता है।
Q9. आवेदन के दौरान कौन-कौन से चरण पूरे करने होते हैं?
ऑनलाइन प्रक्रिया में Registration, Personal Details, Educational Qualification, Photo एवं Signature Upload, Documents Upload और अंत में आवेदन को Finalise एवं Submit करने के चरण शामिल हैं।
Q10. क्या Final Submit के बाद आवेदन में बदलाव किया जा सकता है?
नहीं। आधिकारिक निर्देशों के अनुसार Final Submission से पहले आवेदन की सभी जानकारियों की जांच करना जरूरी है, क्योंकि अंतिम रूप से आवेदन जमा होने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
Q11. क्या बैंक खाते का आधार से सीडेड होना जरूरी है?
हाँ। आधिकारिक पोर्टल पर स्पष्ट किया गया है कि बैंक खाता आधार से DBT के लिए सीडेड होना आवश्यक है। आधार सीडिंग नहीं होने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
Q12. फोटो और हस्ताक्षर के लिए निर्धारित साइज क्या है?
ऑनलाइन निर्देशों के अनुसार फोटो का आकार 50 KB से कम और हस्ताक्षर का आकार 20 KB से कम होना चाहिए। फोटो के लिए 200×230 पिक्सेल तथा हस्ताक्षर के लिए 140×60 पिक्सेल का पसंदीदा आयाम बताया गया है।
Q13. क्या आवेदन की कॉपी रखना जरूरी है?
हाँ। Final Submission के बाद Application ID उत्पन्न होती है। अभ्यर्थी को अंतिम रूप से जमा किए गए आवेदन फॉर्म की कॉपी प्रिंट या सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।
Q14. क्या एक से अधिक आवेदन किया जा सकता है?
अभ्यर्थी को केवल अपनी पात्रता और संबंधित विज्ञापन के नियमों के अनुसार आवेदन करना चाहिए। पोर्टल पर एक से अधिक गलत या डुप्लीकेट आवेदन से बचने और निर्धारित पात्रता का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
Q15. मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है?
योजना का आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल bcebconline.bihar.gov.in पर उपलब्ध मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना पोर्टल है, जहां श्रेणी के अनुसार संबंधित विभाग चुनकर आवेदन किया जा सकता है।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.