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Mukhyamantri Udyami Yojana

Ankit Kumar
August 16, 2026
12K Views
Mukhyamantri Udyami Yojana

AI Summary

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग की प्रमुख उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के पात्र आवेदकों को नए उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परियोजना संबंधी सहयोग प्रदान करना है।

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योजना के बारे में

बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' राज्य में नए उद्योगों की स्थापना और युवाओं/महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने की एक पहल है।

Benefits & Features

प्रमुख लाभ

  • नया उद्यम शुरू करने के लिए कुल ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता।
  • ₹5 लाख का अनुदान (सब्सिडी) और ₹5 लाख का ब्याज मुक्त या कम ब्याज वाला ऋण।
  • परियोजना लागत का 50% अनुदान के रूप में मिलता है।
  • युवा, महिला, एससी/एसटी और ईबीसी वर्गों के लिए विशेष श्रेणियां।

Eligibility Criteria

पात्रता मानदंड

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10+2, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष।
  • केवल नए उद्यमों की स्थापना के लिए लाभ मिलेगा।

Documents Required

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड और पैन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • रद्द किया हुआ चेक (Current Account)
  • फर्म या कंपनी का निबंधन प्रमाण पत्र

How to Apply

आवेदन प्रक्रिया

  • योजना की आधिकारिक वेबसाइट (udyami.bihar.gov.in) पर जाएं।
  • 'पंजीकरण' लिंक पर क्लिक कर अपना आधार और मोबाइल नंबर भरें।
  • OTP दर्ज कर लॉग-इन करें और आवेदन पत्र में पूरी जानकारी भरें।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
  • चयन प्रक्रिया रैंडमाइजेशन (लॉटरी सिस्टम) के माध्यम से की जाती है।

Frequently Asked Questions

Q1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग की उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत पात्र आवेदकों को उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग प्रदान क
Q2. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कितनी राशि मिलती है?
योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना लागत के लिए सहायता का प्रावधान है।
Q3. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में ₹5 लाख की सब्सिडी मिलती है क्या?
योजना के प्रावधान के अनुसार परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक, अधिकतम ₹5 लाख की राशि विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुदान या सब्सिडी के रूप में उपलब्ध हो सकती है।
Q4. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में बाकी ₹5 लाख कैसे मिलते हैं?
परियोजना लागत की शेष 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम ₹5 लाख तक, ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। ऋण पर ब्याज की शर्त संबंधित योजना category के अनुसार अलग हो सकती है।
Q5. क्या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ऋण ब्याज मुक्त है?
कई संबंधित उद्यमी categories में निर्धारित नियमों के अनुसार ऋण ब्याज मुक्त हो सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऋण पर 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधान है।
Q6. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए?
उपलब्ध सरकारी guidelines के अनुसार आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Q7. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है?
सामान्य पात्रता के अनुसार कम से कम 10+2 या Intermediate, ITI, Polytechnic Diploma या समकक्ष योग्यता आवश्यक है।
Q8. क्या बिहार का निवासी होना जरूरी है?
हां। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
Q9. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कौन-कौन सी categories हैं?
योजना के अंतर्गत SC/ST, EBC, महिला, युवा, अल्पसंख्यक और दिव्यांग जैसे पात्र वर्गों के लिए संबंधित categories उपलब्ध हैं।
Q10. क्या महिलाएं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
हां। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की पात्र महिला आवेदक निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकती हैं।
Q11. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
उपलब्ध सरकारी guidelines के अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए निर्धारित सामान्य वर्ग और BC-II श्रेणी के पुरुष आवेदक पात्र हैं।
Q12. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कौन से documents चाहिए?
सामान्य रूप से Aadhaar, बिहार निवास प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, category certificate जहां लागू हो, PAN, बैंक विवरण, फोटो, हस्ताक्षर और project से संबंधित जानकारी की आवश्यकता हो सकती है।
Q13. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन बिहार सरकार के official Udyami portal के माध्यम से online किया जाता है। आवेदन window प्रत्येक वित्तीय वर्ष की सरकारी notification के अनुसार खुलती है।
Q14. क्या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में project report चाहिए?
हां। आवेदन किए जाने वाले project के अनुसार project details या निर्धारित Model DPR की आवश्यकता हो सकती है। Udyami portal पर विभिन्न projects के लिए Model DPR उपलब्ध हैं।
Q15. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कौन से business शुरू कर सकते हैं?
योजना में निर्धारित project list के अनुसार manufacturing, processing, service और अन्य व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। Udyami portal पर मखाना processing, मसाला उत्पादन, आटा-सत्तू-बेसन, तेल मिल,
Q16. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में selection कैसे होता है?
सरकार द्वारा निर्धारित selection process के अनुसार applications की screening और selection की जाती है। वर्तमान प्रक्रिया में computerized randomization, document scrutiny और final selection जै
Q17. क्या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में training होती है?
हां। चयनित लाभार्थियों को निर्धारित training प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
Q18. क्या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में उपयोगिता प्रमाण-पत्र देना पड़ता है?
हां। निर्धारित परिस्थितियों में लाभार्थियों को project में प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र Udyami portal पर upload करना पड़ सकता है।
Q19. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की official website कौन सी है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का official portal https://udyami.bihar.gov.in/ है।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.