
Mukhyamantri Udyami Yojana

AI Summary
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग की प्रमुख उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के पात्र आवेदकों को नए उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परियोजना संबंधी सहयोग प्रदान करना है।
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Table of Contents
योजना के बारे में
बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' राज्य में नए उद्योगों की स्थापना और युवाओं/महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने की एक पहल है।
प्रमुख लाभ
- नया उद्यम शुरू करने के लिए कुल ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता।
- ₹5 लाख का अनुदान (सब्सिडी) और ₹5 लाख का ब्याज मुक्त या कम ब्याज वाला ऋण।
- परियोजना लागत का 50% अनुदान के रूप में मिलता है।
- युवा, महिला, एससी/एसटी और ईबीसी वर्गों के लिए विशेष श्रेणियां।
Eligibility Criteria
पात्रता मानदंड
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10+2, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष।
- केवल नए उद्यमों की स्थापना के लिए लाभ मिलेगा।
Documents Required
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड और पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- रद्द किया हुआ चेक (Current Account)
- फर्म या कंपनी का निबंधन प्रमाण पत्र
How to Apply
आवेदन प्रक्रिया
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट (udyami.bihar.gov.in) पर जाएं।
- 'पंजीकरण' लिंक पर क्लिक कर अपना आधार और मोबाइल नंबर भरें।
- OTP दर्ज कर लॉग-इन करें और आवेदन पत्र में पूरी जानकारी भरें।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
- चयन प्रक्रिया रैंडमाइजेशन (लॉटरी सिस्टम) के माध्यम से की जाती है।
Frequently Asked Questions

About Ankit Kumar
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.