Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY 2026)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी)

मुख्य सारांश (Key Summary)
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए ₹1.20 लाख से ₹2.50 लाख तक की वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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विषय सूची (Table of Contents)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का मुख्य उद्देश्य देश के हर बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है — PMAY-G (ग्रामीण) और PMAY-U (शहरी)।
योजना के प्रमुख घटक
ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से किस्तों में वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत होम लोन के ब्याज पर ₹2.67 लाख तक की सब्सिडी मिलती है।
- ग्रामीण क्षेत्र: मैदानी इलाकों में ₹1,20,000 और पहाड़ी/दुर्गम इलाकों में ₹1,30,000 की नकद सहायता।
- शहरी क्षेत्र: बैंक होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के रूप में ₹2.67 लाख तक की छूट।
- मनरेगा (MGNREGA) के तहत 90 से 95 दिनों की अकुशल मजदूरी का भुगतान (लगभग ₹18,000-₹22,000 अतिरिक्त)।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 की अलग से सहायता।
- उज्जवला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन और सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन का लाभ।
Eligibility Criteria (पात्रता एवं शर्तें)
- आवेदक परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाभार्थी का नाम SECC 2011 या आवास प्लस (Awas+) सर्वे सूची में होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के लिए परिवार की वार्षिक आय श्रेणी अनुसार EWS (₹3 लाख तक), LIG (₹3 से ₹6 लाख), या MIG (₹6 से ₹18 लाख) के अंतर्गत होनी चाहिए।
Documents Required (आवश्यक दस्तावेज)
- आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का)
- बैंक खाता पासबुक (आधार और NPCI से लिंक)
- राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की नकल
- आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- जमीन/प्लॉट के स्वामित्व का दस्तावेज या पट्टा
- मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो
How to Apply (आवेदन कैसे करें)
- ग्रामीण आवेदन (PMAY-G): अपने ग्राम प्रधान, मुखिया या पंचायत सचिव से संपर्क करें अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर 'आवास प्लस' पोर्टल पर पंजीकरण कराएं।
- शहरी आवेदन (PMAY-U): आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं, 'Citizen Assessment' विकल्प चुनें और अपना आधार नंबर दर्ज करके ऑनलाइन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करके एप्लीकेशन नंबर सुरक्षित रखें।
- जियो-टैगिंग और भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के बाद स्वीकृत राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
