
Laxmi Bai Social Security Pension Scheme

AI Summary
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत पात्र विधवा महिलाओं को वर्तमान में ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन DBT के माध्यम से बैंक खाते में दी जाती है, जिससे उन्हें नियमित आर्थिक सहायता मिल सके।
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लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार सरकार की राज्य प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता देकर सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थियों को ₹1,100 प्रतिमाह की दर से राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में दी जा रही है।
• पात्र विधवा महिलाओं को ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
• पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
• योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विधवा महिलाओं को मिलता है।
• आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता मिलती है।
• योजना बिहार सरकार द्वारा संचालित राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है।
• लाभार्थियों के प्रबंधन एवं पेंशन की निगरानी SSPMIS के माध्यम से की जाती है।
• लाभार्थी SSPMIS पोर्टल पर अपनी पेंशन/लाभार्थी स्थिति देख सकते हैं।
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख को करने का प्रावधान किया गया है।
Eligibility Criteria
• आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए।
• महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
• आवेदक बिहार की निवासी होनी चाहिए।
• परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए।
• आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
• आवेदक को योजना के तहत मांगे गए आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
• पात्रता का सत्यापन संबंधित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
Documents Required
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
• आयु प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर
How to Apply
• बिहार ServicePlus/RTPS पोर्टल पर उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवा खोलें।
• “लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना” का चयन करें।
• आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, निवास एवं बैंक संबंधी जानकारी भरें।
• आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड/संलग्न करें।
• सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन जमा करें और प्राप्ति/आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
• संबंधित प्राधिकरण द्वारा आवेदन एवं पात्रता का सत्यापन किया जाएगा।
• आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन राशि पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
Frequently Asked Questions

About Ankit Kumar
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.