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Laxmi Bai Social Security Pension Scheme

Ankit Kumar Fact Checked
September 12, 2026
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Laxmi Bai Social Security Pension Scheme

AI Summary

बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत पात्र विधवा महिलाओं को वर्तमान में ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन DBT के माध्यम से बैंक खाते में दी जाती है, जिससे उन्हें नियमित आर्थिक सहायता मिल सके।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार सरकार की राज्य प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता देकर सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थियों को ₹1,100 प्रतिमाह की दर से राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में दी जा रही है।

Benefits & Features

• पात्र विधवा महिलाओं को ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

• पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

• योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विधवा महिलाओं को मिलता है।

• आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता मिलती है।

• योजना बिहार सरकार द्वारा संचालित राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है।

• लाभार्थियों के प्रबंधन एवं पेंशन की निगरानी SSPMIS के माध्यम से की जाती है।

• लाभार्थी SSPMIS पोर्टल पर अपनी पेंशन/लाभार्थी स्थिति देख सकते हैं।

• सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख को करने का प्रावधान किया गया है।

Eligibility Criteria

• आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए।

• महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

• आवेदक बिहार की निवासी होनी चाहिए।

• परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए।

• आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित होनी चाहिए।

• आवेदक को योजना के तहत मांगे गए आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

• पात्रता का सत्यापन संबंधित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

Documents Required

• आधार कार्ड

• निवास प्रमाण पत्र

• आय प्रमाण पत्र

• पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

• आयु प्रमाण पत्र

• बैंक पासबुक

• पासपोर्ट साइज फोटो

• मोबाइल नंबर

How to Apply

• बिहार ServicePlus/RTPS पोर्टल पर उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवा खोलें।

• “लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना” का चयन करें।

• आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, निवास एवं बैंक संबंधी जानकारी भरें।

• आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड/संलग्न करें।

• सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन जमा करें और प्राप्ति/आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

• संबंधित प्राधिकरण द्वारा आवेदन एवं पात्रता का सत्यापन किया जाएगा।

• आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन राशि पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।

Frequently Asked Questions

Q1. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन देकर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
Q2. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कितनी राशि मिलती है?
वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थियों को ₹1,100 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।
Q3. लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
Q4. योजना के लिए वार्षिक आय सीमा कितनी है?
आधिकारिक SSPMIS जानकारी के अनुसार पात्र विधवा महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए।
Q5. क्या यह योजना केवल बिहार की महिलाओं के लिए है?
हाँ, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिहार सरकार की राज्य योजना है और इसका लाभ निर्धारित पात्रता पूरी करने वाली बिहार की विधवा महिलाओं को दिया जाता है।
Q6. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसके लिए है?
यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित की जाती है।
Q7. पेंशन की राशि कैसे मिलती है?
स्वीकृत लाभार्थी की पेंशन राशि DBT यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उसके बैंक खाते में भेजी जाती है।
Q8. पेंशन का भुगतान कब किया जाता है?
बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की है।
Q9. लक्ष्मीबाई पेंशन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
आवेदन के लिए सामान्यतः आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण और फोटो जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
Q10. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार के ServicePlus/RTPS सिस्टम पर operational सेवा के रूप में उपलब्ध है। आवेदक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
Q11. क्या लाभार्थी अपनी पेंशन की स्थिति ऑनलाइन देख सकती है?
हाँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के प्रबंधन के लिए SSPMIS पोर्टल उपलब्ध है, जहां Beneficiary Status जैसी सुविधाओं के माध्यम से संबंधित स्थिति देखी जा सकती है।
Q12. लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित है?
यह योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से संचालित की जाती है।
Q13. क्या पेंशन सीधे बैंक खाते में आती है?
हाँ, पात्र एवं स्वीकृत लाभार्थियों को पेंशन राशि DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
Q14. क्या ₹1,100 पेंशन राशि 2026 में भी लागू है?
हाँ, बिहार सरकार के सितंबर 2026 के आधिकारिक अपडेट के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को ₹1,100 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।
Q15. लक्ष्मीबाई पेंशन योजना की लाभार्थी स्थिति कहां देख सकते हैं?
लाभार्थी Social Security Pension Management Information System यानी SSPMIS के आधिकारिक पोर्टल पर Beneficiary Status सुविधा के माध्यम से अपनी स्थिति जांच सकते हैं।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.