
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana
AI Summary
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने और कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। पात्र SC/ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को व्यावसायिक सवारी वाहन खरीदने पर वाहन के क्रय मूल्य का 50% या अधिकतम ₹1 लाख अनुदान दिया जाता है।
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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के माध्यम से पात्र युवाओं को व्यावसायिक सवारी वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 7 लाभार्थियों के चयन का प्रावधान है, जिनमें 4 लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और 3 लाभार्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होते हैं। चयनित लाभार्थी वाहन का संचालन कर स्वरोजगार प्राप्त करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से जोड़ने में मदद कर सकते हैं।
• व्यावसायिक सवारी वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
• वाहन के क्रय मूल्य का 50% तक अनुदान दिया जाता है।
• सामान्य पात्र वाहन के लिए अधिकतम ₹1 लाख तक अनुदान का प्रावधान है।
• प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम 7 लाभार्थियों के चयन का प्रावधान है।
• इनमें 4 लाभार्थी SC/ST वर्ग और 3 लाभार्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से चयनित किए जाते हैं।
• योजना ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करती है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय परिवहन व्यवस्था बेहतर करने में मदद मिलती है।
• योजना गांवों को प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से बेहतर आवागमन सुविधा से जोड़ने में सहायक है।
Eligibility Criteria
• आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
• आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए।
• योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पात्र आवेदकों को दिया जाता है।
• आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
• आवेदक के पास वाहन चलाने के लिए आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
• लाभार्थी का चयन संबंधित पंचायत में उपलब्ध निर्धारित रिक्ति और श्रेणी के अनुसार किया जाता है।
• एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य को योजना का लाभ नहीं दिया जाता है।
• आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित अन्य नियम एवं शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
Documents Required
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• आयु प्रमाण पत्र
• ड्राइविंग लाइसेंस
• शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटो
How to Apply
• बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से संबंधित आवेदन/ऑनलाइन सेवा विकल्प खोलें।
• मांगी गई व्यक्तिगत, पंचायत और श्रेणी संबंधी जानकारी दर्ज करें।
• आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
• सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन फॉर्म जमा करें।
• आवेदन जमा होने के बाद आवेदन संख्या/रसीद सुरक्षित रखें।
• चयन सूची जारी होने पर अपनी स्थिति जांचें और चयन होने के बाद विभागीय प्रक्रिया के अनुसार वाहन खरीद एवं अनुदान की प्रक्रिया पूरी करें।
Frequently Asked Questions

About Ankit Kumar
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.