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Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Entrepreneur Scheme

Ankit Kumar Fact Checked
September 13, 2026
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AI Summary

बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत पात्र SC/ST युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एक प्रमुख घटक है। इसे राज्य के अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के युवा एवं युवतियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

योजना के तहत पात्र एवं चयनित आवेदकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य नए उद्योगों की स्थापना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और SC/ST वर्ग के आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देना है।

Benefits & Features

• चयनित लाभार्थी को उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख की वित्तीय सहायता।

• कुल परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

• शेष 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

• लाभार्थियों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण के लिए प्रति इकाई ₹25,000 तक खर्च किए जाने का प्रावधान है।

• योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं में से परियोजना का चयन किया जा सकता है।

• वित्तीय सहायता का उद्देश्य उद्योग स्थापित करने में पूंजी और मार्जिन मनी संबंधी समस्या को कम करना है।

• स्वीकृत परियोजना राशि अधिकतम दो चरणों/किस्तों में जारी किए जाने का प्रावधान है।

• योजना SC/ST वर्ग के पात्र पुरुष एवं महिला दोनों आवेदकों के लिए उपलब्ध है।

Eligibility Criteria

• आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

• आवेदक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग का होना चाहिए।

• SC/ST वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन करने के पात्र हैं।

• आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

• आवेदक कम-से-कम 10+2/इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

• प्रस्तावित इकाई Proprietorship Firm, Partnership Firm, LLP या Private Limited Company के रूप में हो सकती है।

• Proprietorship व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाएगा।

• आवेदक को योजना के नवीनतम दिशा-निर्देशों और चयन प्रक्रिया की सभी आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी।

Documents Required

• मैट्रिक/10वीं प्रमाण पत्र

• इंटरमीडिएट/समकक्ष प्रमाण पत्र

• जाति प्रमाण पत्र

• स्थायी निवास प्रमाण पत्र

• लाइव फोटोग्राफ

• आवेदक का हस्ताक्षर

• दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

• परियोजना विशेष प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

How to Apply

• मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं।

• ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होने पर User Registration/पंजीकरण विकल्प के माध्यम से पंजीकरण करें।

• लॉगिन करके व्यक्तिगत जानकारी, पता, शैक्षणिक योग्यता और अन्य मांगी गई जानकारी भरें।

• उपलब्ध स्वीकृत परियोजनाओं में से अपनी परियोजना का चयन सावधानीपूर्वक करें, क्योंकि चयन के बाद परियोजना में बदलाव नहीं किया जा सकता।

• जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

• आवेदन में दर्ज सभी जानकारी एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद Final Submit करें।

• आवेदन की पावती/Acknowledgement सुरक्षित रखें और चयन, स्क्रुटनी एवं अन्य अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल देखते रहें।

Frequently Asked Questions

Q1. बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना क्या है?
यह बिहार सरकार के उद्योग विभाग की योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के SC/ST वर्ग के पात्र युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देकर उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
Q2. SC ST उद्यमी योजना में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
योजना के तहत चयनित लाभार्थी को स्वीकृत परियोजना के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
Q3. क्या SC ST उद्यमी योजना में ₹5 लाख का अनुदान मिलता है?
हाँ। कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक, विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुदान या सब्सिडी के रूप में देने का प्रावधान है।
Q4. योजना में मिलने वाले बाकी ₹5 लाख पर कितना ब्याज लगता है?
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत परियोजना लागत का शेष 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
Q5. इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
बिहार के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र पुरुष एवं महिला आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें योजना की आयु और शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य निर्धारित शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
Q6. SC ST उद्यमी योजना के लिए आयु सीमा क्या है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नवीनतम उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Q7. इस योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?
आवेदक को कम-से-कम 10+2 या इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
Q8. क्या SC और ST दोनों वर्ग के महिला आवेदक योजना का लाभ ले सकती हैं?
हाँ। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत SC/ST वर्ग के पात्र पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं।
Q9. इस योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
मुख्य दस्तावेजों में मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, लाइव फोटो और हस्ताक्षर शामिल हैं। परियोजना या श्रेणी के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
Q10. SC ST उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां करें?
ऑनलाइन आवेदन बिहार सरकार के आधिकारिक मुख्यमंत्री उद्यमी पोर्टल udyami.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन अवधि के दौरान किया जाता है।
Q11. क्या आवेदन करते समय अपनी पसंद की परियोजना चुन सकते हैं?
आवेदक योजना की चयन समिति द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम परियोजनाओं में से उपलब्ध परियोजना चुन सकता है। परियोजना का चयन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि आवेदन के बाद इसे बदलने की अनुमति नहीं होती।
Q12. क्या योजना में प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलती है?
हाँ। योजना में लाभार्थियों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति की सहायता के लिए प्रति इकाई ₹25,000 तक खर्च किए जाने का प्रावधान है।
Q13. योजना की राशि कितनी किस्तों में मिलती है?
वर्तमान संशोधित प्रावधान के अनुसार स्वीकृत परियोजना राशि अधिकतम दो चरणों या किस्तों में जारी की जाती है। चरणवार राशि परियोजना और DPR के अनुसार निर्धारित होती है।
Q14. योजना में लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाता है?
आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में औपबंधिक चयन के लिए कम्प्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन का उपयोग किया गया था, जिसके बाद स्क्रुटनी और अंतिम चयन किया गया।
Q15. क्या अभी SC ST उद्यमी योजना 2025-26 के लिए नया आवेदन किया जा सकता है?
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक की गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। नए आवेदन के लिए अगली आधिकारिक अधिसूचना और आवेदन तिथियों का इंतजार करना होगा।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.