
Bihar Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana
AI Summary
बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना राज्य की महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख अनुदान और शेष 50% अधिकतम ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है।
Table of Contents
बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, नए उद्योगों की स्थापना में आर्थिक सहायता देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
योजना के तहत चयनित महिला उद्यमियों को स्वीकृत परियोजना की स्थापना एवं संचालन के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान तथा अधिकतम ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देने का प्रावधान है।
• उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता।
• कुल परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख अनुदान/सब्सिडी के रूप में।
• शेष 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख महिला उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में।
• चयनित लाभार्थियों को उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
• परियोजना की राशि स्वीकृत मॉडल DPR के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है।
• परियोजना राशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किस्तों में किया जाता है।
• योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय/उद्योग शुरू करने और स्वरोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
• योजना का उद्देश्य राज्य में नए उद्योगों एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।
Eligibility Criteria
• आवेदक महिला होनी चाहिए; मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों की महिलाएं आवेदन के लिए पात्र हैं।
• आवेदक बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
• आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• आवेदक कम से कम 10+2/इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए।
• प्रस्तावित इकाई Proprietorship Firm, Partnership Firm, LLP या Private Limited Company के रूप में हो सकती है।
• Proprietorship व्यवसाय महिला उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाना चाहिए।
• चयनित परियोजना उसी जिले में स्थापित करनी होगी, जिस जिले की आवेदक स्थायी निवासी है।
• आवेदक को योजना की स्वीकृत सूची में उपलब्ध परियोजनाओं में से परियोजना का चयन करना होगा।
Documents Required
• मैट्रिक प्रमाण पत्र
• इंटरमीडिएट/समकक्ष प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• स्थायी निवास प्रमाण पत्र
• लाइव फोटोग्राफ
• आवेदक का हस्ताक्षर
• परियोजना से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र
How to Apply
• आधिकारिक उद्यमी पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाएं।
• मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण विकल्प को चुनें।
• पंजीकरण पूरा करके व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं अन्य मांगी गई जानकारी भरें।
• स्वीकृत परियोजनाओं की सूची में से अपना व्यवसाय/उद्योग प्रोजेक्ट सावधानीपूर्वक चुनें।
• आवश्यक प्रमाण पत्र, लाइव फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
• आवेदन की सभी जानकारी जांचकर ऑनलाइन आवेदन Final Submit करें।
• प्राप्त आवेदनों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार औपबंधिक चयन Computerised Randomization से किया जाता है और दस्तावेजों की स्क्रुटनी के बाद पात्र आवेदकों का अंतिम चयन किया जाता है।
Frequently Asked Questions

About Ankit Kumar
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.