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Bihar Shatabdi AIDS Pidit Kalyan Yojana

Ankit Kumar Fact Checked
September 14, 2026
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AI Summary

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत पात्र एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को भरण-पोषण एवं बेहतर जीवनयापन के लिए ₹1,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को दिया जाता है।

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना बिहार सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य एचआईवी/एड्स से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भरण-पोषण के लिए ₹1,500 प्रतिमाह की सहायता दी जाती है।

योजना के लिए शत-प्रतिशत राशि का प्रावधान बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। पात्र लाभार्थी अपने पंजीकृत ART केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को बेहतर पोषण और जीवनयापन में सहयोग देना है।

Benefits & Features

• पात्र लाभार्थी को ₹1,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता।

• सहायता राशि का उद्देश्य भरण-पोषण में सहयोग प्रदान करना है।

• योजना विशेष रूप से एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के लिए संचालित है।

• 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं।

• योजना की शत-प्रतिशत राशि बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

• नियमित रूप से ARV दवा लेने वाले पात्र एचआईवी संक्रमित व्यक्ति योजना में आवेदन कर सकते हैं।

• लाभार्थी अपने पंजीकृत ART केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Eligibility Criteria

• आवेदक एचआईवी संक्रमित व्यक्ति होना चाहिए।

• आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

• आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।

• आवेदक का संबंधित ART केंद्र में पंजीकरण होना चाहिए।

• आवेदक नियमित रूप से ARV दवा का सेवन कर रहा हो।

• योजना के लिए निर्धारित आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

Documents Required

• पहचान पत्र

• आवासीय प्रमाण पत्र

• ART केंद्र का हरा/पीला कार्ड

• बैंक पासबुक की छायाप्रति

• शपथ पत्र

How to Apply

• सबसे पहले उस ART केंद्र से संपर्क करें, जहां आवेदक पंजीकृत है।

• योजना का निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सही जानकारी भरें।

• पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

• ART केंद्र द्वारा जारी हरा/पीला कार्ड के संबंधित अंश की छायाप्रति लगाएं।

• बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं निर्धारित शपथ पत्र संलग्न करें।

• पूरा आवेदन अपने पंजीकृत ART केंद्र में जमा करें।

• ART केंद्र के डाटा मैनेजर/कम्युनिटी केयर को-ऑर्डिनेटर के माध्यम से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

Frequently Asked Questions

Q1. बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत पात्र एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q2. बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना में कितनी सहायता मिलती है?
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को ₹1,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q3. इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, जो नियमित रूप से ARV दवा का सेवन कर रहे हैं, योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Q4. क्या योजना के लिए आयु सीमा निर्धारित है?
हाँ। आधिकारिक योजना विवरण के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र एचआईवी संक्रमित व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
Q5. क्या बिहार का निवासी होना जरूरी है?
हाँ। यह बिहार राज्य की योजना है और पात्र आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
Q6. क्या ARV दवा लेना जरूरी है?
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की जानकारी के अनुसार योजना के लिए नियमित रूप से ARV दवा का सेवन करने वाले पात्र एचआईवी संक्रमित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
Q7. बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के लिए आवेदन कहां करें?
आवेदक को उस ART केंद्र में आवेदन जमा करना होता है, जहां वह पंजीकृत है।
Q8. योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
मुख्य दस्तावेजों में पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ART केंद्र द्वारा जारी हरा/पीला कार्ड के संबंधित अंश की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति और शपथ पत्र शामिल हैं।
Q9. योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पात्र एचआईवी/एड्स प्रभावित व्यक्तियों को भरण-पोषण के लिए नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
Q10. क्या यह एकमुश्त सहायता योजना है?
नहीं। यह मासिक सहायता कार्यक्रम है और पात्र लाभार्थी को ₹1,500 प्रतिमाह सहायता दी जाती है।
Q11. योजना के लिए धन कौन उपलब्ध कराता है?
बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के लिए शत-प्रतिशत राशि का प्रावधान बिहार सरकार द्वारा किया जाता है।
Q12. ART केंद्र में किससे संपर्क किया जा सकता है?
योजना से संबंधित सहायता के लिए ART केंद्र के डाटा मैनेजर और कम्युनिटी केयर को-ऑर्डिनेटर से संपर्क किया जा सकता है।
Q13. क्या बैंक पासबुक की आवश्यकता होती है?
हाँ। आवेदन के आवश्यक दस्तावेजों में बैंक पासबुक की छायाप्रति शामिल है।
Q14. योजना से संबंधित शिकायत कहां की जा सकती है?
योजना से संबंधित शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा समाज कल्याण विभाग के संबंधित कार्यालयों में की जा सकती है।
Q15. क्या यह योजना 2026-27 में भी संचालित है?
हाँ। बिहार सरकार के 2026-27 के आधिकारिक अभिलेख में बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के लिए राज्य योजना मद में बजटीय राशि की स्वीकृति दर्ज है।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.