Bihar Janani Evam Bal Suraksha Yojana
बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना

मुख्य सारांश (Key Summary)
बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। योजना के तहत पात्र महिला को सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव के बाद ग्रामीण क्षेत्र में ₹1,400 और शहरी क्षेत्र में ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
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विषय सूची (Table of Contents)
बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना (JBSY) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है। बिहार में इसे जुलाई 2006 से लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है।
योजना के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव कराने वाली पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला लाभार्थी को ₹1,400 तथा शहरी क्षेत्र की महिला लाभार्थी को ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
• संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर सुरक्षित मातृत्व को प्रोत्साहित किया जाता है।
• ग्रामीण क्षेत्र की पात्र महिला को संस्थागत प्रसव पर ₹1,400 की प्रोत्साहन राशि मिलती है।
• शहरी क्षेत्र की पात्र महिला को संस्थागत प्रसव पर ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है।
• ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित आशा कार्यकर्ता को ₹600 की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
• शहरी क्षेत्र में आशा/आंगनबाड़ी सेविका को ₹400 की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
• सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की आवश्यक जांच एवं प्रसव संबंधी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।
• योजना का प्रमुख उद्देश्य मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है।
• पात्र लाभार्थियों को प्रसव के बाद निर्धारित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
Eligibility Criteria (पात्रता एवं शर्तें)
• लाभार्थी गर्भवती महिला होनी चाहिए।
• महिला को योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार संस्थागत प्रसव कराना आवश्यक है।
• बिहार में सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव कराने वाली पात्र महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
• ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की पात्र महिलाओं के लिए सहायता का प्रावधान है।
• लाभ प्राप्त करने के लिए प्रसव एवं लाभार्थी से संबंधित आवश्यक विवरण स्वास्थ्य संस्थान में दर्ज होना चाहिए।
• महिला को संबंधित स्वास्थ्य संस्थान द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज एवं बैंक विवरण उपलब्ध कराने होंगे।
• अंतिम पात्रता एवं भुगतान संबंधित स्वास्थ्य संस्थान/विभाग के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
Documents Required (आवश्यक दस्तावेज)
• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• MCP कार्ड
• गर्भावस्था पंजीकरण विवरण
• प्रसव/अस्पताल रिकॉर्ड
• मोबाइल नंबर
• निवास संबंधी विवरण
• अन्य आवश्यक स्वास्थ्य दस्तावेज
How to Apply (आवेदन कैसे करें)
• गर्भावस्था के दौरान नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण कराएं।
• नियमित प्रसव-पूर्व जांच (ANC) कराएं और MCP कार्ड/स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
• आशा/ANM की सहायता से प्रसव के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क करें।
• सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में संस्थागत प्रसव कराएं।
• अस्पताल में आधार, बैंक खाता एवं अन्य आवश्यक लाभार्थी विवरण उपलब्ध कराएं।
• स्वास्थ्य संस्थान द्वारा लाभार्थी के विवरण का सत्यापन एवं योजना के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
• पात्र पाए जाने पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाती है।
