
Bihar Shatabdi Kushth Kalyan Yojana
AI Summary
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत Visible Deformities Grade-II वाले कुष्ठ रोगियों को ₹1,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य पात्र कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहयोग देकर उनकी दैनिक एवं भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है।
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बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना बिहार सरकार द्वारा राज्य के कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित एक मासिक सहायता योजना है। इसके लिए शत-प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
योजना के अंतर्गत Visible Deformities Grade-II वाले पात्र कुष्ठ रोगियों को ₹1,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ऐसे लाभार्थियों को भोजन एवं दैनिक जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग देना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करना है।
• पात्र कुष्ठ रोगी को ₹1,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता।
• Visible Deformities Grade-II वाले कुष्ठ रोगियों के लिए योजना।
• सहायता राशि भोजन एवं दैनिक जरूरतों में आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
• योजना एक मासिक आर्थिक सहायता कार्यक्रम है।
• योजना के लिए 100% राशि बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
• स्वीकृत लाभार्थियों का विवरण ई-सुविधा पोर्टल पर दर्ज एवं सत्यापित किया जाता है।
• निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
Eligibility Criteria
• आवेदक बिहार राज्य का पात्र लाभार्थी होना चाहिए।
• आवेदक कुष्ठ रोग से प्रभावित होना चाहिए।
• आवेदक में Visible Deformities Grade-II की स्थिति होनी चाहिए।
• निर्धारित पात्रता की पुष्टि संबंधित चिकित्सा प्रमाण के आधार पर की जानी चाहिए।
• आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
• आवेदन एवं लाभार्थी विवरण का संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
• स्वीकृति के बाद लाभार्थी को योजना के तहत मासिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Documents Required
• आधार कार्ड
• कुष्ठ रोग Grade-II चिकित्सा प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटो
• निवास/पहचान प्रमाण
• मोबाइल नंबर
• निर्धारित आवेदन प्रपत्र
How to Apply
• सबसे पहले Visible Deformities Grade-II की पुष्टि वाला आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
• योजना का निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करके सभी आवश्यक जानकारी भरें।
• आधार कार्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
• भरा हुआ आवेदन अपने प्रखंड कार्यालय स्तर पर स्थित RTPS काउंटर पर जमा करें।
• आवेदन एवं पात्रता का संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
• पात्र आवेदन को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लाभार्थी का विवरण ई-सुविधा पोर्टल पर दर्ज/सत्यापित किया जाएगा।
• स्वीकृति के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ₹1,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Frequently Asked Questions

About Ankit Kumar
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.