
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan

AI Summary
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है।
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Table of Contents
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा और नियमित पेंशन की सुविधा प्रदान करना है।
यह योजना मुख्य रूप से ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है और जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
योजना के तहत पात्र व्यक्ति 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच इसमें शामिल हो सकता है। लाभार्थी को अपनी प्रवेश आयु के अनुसार निर्धारित मासिक अंशदान 60 वर्ष की आयु तक करना होता है। केंद्र सरकार लाभार्थी के अंशदान के बराबर matching contribution करती है।
60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पात्र subscriber को न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह की assured pension प्राप्त होती है।
PM-SYM में परिवार के लिए भी pension का प्रावधान है। यदि pension प्राप्त कर रहे subscriber की मृत्यु हो जाती है, तो उसके spouse को निर्धारित नियमों के अनुसार beneficiary को मिलने वाली pension का 50 प्रतिशत family pension के रूप में प्राप्त हो सकता है।
इस योजना में घरेलू कामगार, street vendors, कृषि श्रमिक, construction workers, landless labourers, rickshaw pullers, beedi workers, handloom workers, leather workers, brick kiln workers, cobblers, washermen और अन्य समान असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हो सकते हैं।
PM-SYM के लिए पात्र श्रमिक Common Service Centre (CSC) के माध्यम से enrollment करा सकते हैं। पात्र व्यक्ति Maandhan portal के माध्यम से self-enrollment की सुविधा का भी उपयोग कर सकता है।
योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में नियमित आय और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रमुख लाभ:
1. 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह की assured pension का प्रावधान है।
2. योजना में लाभार्थी और केंद्र सरकार दोनों द्वारा matching contribution किया जाता है।
3. केंद्र सरकार लाभार्थी के निर्धारित अंशदान के बराबर राशि का योगदान करती है।
4. लाभार्थी का मासिक अंशदान उसकी प्रवेश आयु के अनुसार निर्धारित होता है।
5. प्रवेश आयु के अनुसार लाभार्थी का मासिक अंशदान ₹55 से ₹200 तक हो सकता है।
6. यदि pension प्राप्त कर रहे subscriber की मृत्यु हो जाती है, तो spouse को निर्धारित नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत family pension मिल सकती है।
7. यदि subscriber की 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, तो spouse को योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार scheme जारी रखने या exit करने का विकल्प मिल सकता है।
8. योजना में परिस्थितियों के अनुसार exit और withdrawal के लिए निर्धारित प्रावधान उपलब्ध हैं।
9. योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में नियमित आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करती है।
10. पात्र श्रमिक CSC या Maandhan portal के माध्यम से योजना में enrollment कर सकते हैं।
Eligibility Criteria
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए मुख्य पात्रता शर्तें:
1. आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए।
2. आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. आवेदक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
4. आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
5. आवेदक Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
6. आवेदक Employees' State Insurance Corporation (ESIC) योजना के अंतर्गत covered नहीं होना चाहिए।
7. आवेदक New Pension Scheme (NPS) या Government-funded NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए।
8. आवेदक के पास Aadhaar Number होना चाहिए।
9. आवेदक के पास Savings Bank Account या Jan-Dhan Account होना चाहिए।
10. योजना में शामिल होने के बाद लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित मासिक अंशदान करना होता है।
11. अंतिम पात्रता और enrollment संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित होती है।
Documents Required
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी आवश्यक होती है:
1. Aadhaar Card
2. Aadhaar Number
3. Savings Bank Account की जानकारी
4. Jan-Dhan Account की जानकारी, जहाँ लागू हो
5. Bank Passbook
6. Mobile Number
7. Nominee और spouse से संबंधित आवश्यक जानकारी
8. व्यक्तिगत और KYC संबंधी आवश्यक जानकारी
9. योजना में enrollment के लिए आवश्यक self-certification information
10. संबंधित CSC या enrollment authority द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज
How to Apply
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में enrollment Common Service Centre (CSC) के माध्यम से या उपलब्ध self-registration सुविधा के जरिए किया जा सकता है।
Online / Self-Enrollment प्रक्रिया:
1. Maandhan की official website खोलें।
2. PM-SYM या संबंधित pension scheme के registration विकल्प पर जाएं।
3. अपना Aadhaar Number और mobile number जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
4. Savings Bank Account या Jan-Dhan Account की जानकारी उपलब्ध कराएं।
5. आवश्यक personal और nominee details भरें।
6. अपनी पात्रता से संबंधित self-certification पूरा करें।
7. अपनी प्रवेश आयु के अनुसार निर्धारित monthly contribution की जानकारी देखें।
8. enrollment प्रक्रिया पूरी करें और आवश्यक contribution जमा करें।
9. योजना के लिए निर्धारित contribution आगे auto-debit के माध्यम से savings bank या Jan-Dhan account से किया जा सकता है।
Offline enrollment के लिए पात्र श्रमिक अपने नजदीकी Common Service Centre (CSC) पर Aadhaar Card, bank passbook और mobile phone के साथ जाकर PM-SYM में registration करा सकते हैं।
Enrollment के बाद लाभार्थी को निर्धारित contribution नियमित रूप से 60 वर्ष की आयु तक करना होता है।
Frequently Asked Questions

About Ankit Kumar
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.