Bihar Rooftop Gardening Scheme
बिहार छत पर बागवानी योजना

मुख्य सारांश (Key Summary)
बिहार छत पर बागवानी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घरों की छत पर फल, फूल और सब्जियों की बागवानी को बढ़ावा देना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को गमले तथा फार्मिंग बेड इकाई पर 75% अनुदान दिया जाता है। यह योजना चयनित शहरी क्षेत्रों में लागू है।
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विषय सूची (Table of Contents)
बिहार छत पर बागवानी योजना उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित एक बागवानी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घरों एवं भवनों की छतों पर फल, फूल और सब्जियों की बागवानी को बढ़ावा देना है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के तहत गमले की योजना और फार्मिंग बेड योजना उपलब्ध है। पात्र लाभार्थियों को निर्धारित इकाई लागत का 75% अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ पटना के चयनित शहरी क्षेत्रों के साथ भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर के निर्धारित शहरी क्षेत्रों में लिया जा सकता है।
• योजना के तहत निर्धारित इकाई लागत पर 75% अनुदान दिया जाता है।
• गमले की योजना की प्रति इकाई लागत ₹8,975 है, जिस पर ₹6,731.25 अनुदान मिलता है।
• गमले की योजना में लाभार्थी को केवल ₹2,243.75 प्रति इकाई देना होता है।
• फार्मिंग बेड योजना में 300 वर्ग फीट की प्रति इकाई लागत ₹57,130 है, जिस पर ₹42,847.50 अनुदान मिलता है।
• फार्मिंग बेड के लिए लाभार्थी को ₹14,282.50 प्रति इकाई देना होता है।
• व्यक्तिगत/अपार्टमेंट आवेदक फार्मिंग बेड की अधिकतम 2 इकाइयों का लाभ ले सकते हैं।
• सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थान फार्मिंग बेड की अधिकतम 5 इकाइयों का लाभ ले सकते हैं।
• कुल भागीदारी में 30% महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।
Eligibility Criteria (पात्रता एवं शर्तें)
• आवेदक योजना के लिए निर्धारित शहरी क्षेत्र का पात्र निवासी/लाभार्थी होना चाहिए।
• फार्मिंग बेड के लिए अपनी छत पर कम से कम 300 वर्ग फीट खाली एवं हस्तक्षेप-मुक्त स्थान होना चाहिए।
• अपना मकान रखने वाले व्यक्ति फार्मिंग बेड योजना का लाभ ले सकते हैं।
• अपार्टमेंट में फ्लैट रखने वाले व्यक्ति भी फार्मिंग बेड योजना के लिए पात्र हैं।
• अपार्टमेंट की स्थिति में पंजीकृत सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) आवश्यक है।
• विद्यालय, महाविद्यालय और अस्पताल जैसे सरकारी/गैर-सरकारी संस्थान फार्मिंग बेड योजना का लाभ ले सकते हैं।
• गमले की योजना का लाभ संस्थाओं को नहीं दिया जाता है।
• एक आवेदक गमले की योजना की अधिकतम 5 इकाइयों का लाभ ले सकता है।
Documents Required (आवश्यक दस्तावेज)
• आधार कार्ड
• आवेदक का फोटो
• निवास प्रमाण पत्र
• भूमि/मकान स्वामित्व संबंधी प्रमाण
• बैंक खाता विवरण
• मोबाइल नंबर
• अपार्टमेंट सोसाइटी का NOC (लागू होने पर)
• कृषि/DBT पंजीकरण विवरण (यदि आवेदन पोर्टल पर मांगा जाए)
How to Apply (आवेदन कैसे करें)
• उद्यान निदेशालय, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं।
• योजनाओं की सूची में “छत पर बागवानी” योजना का चयन करें।
• उपलब्ध विकल्प में गमले की योजना या फार्मिंग बेड योजना चुनें।
• योजना की सभी शर्तें और पात्रता संबंधी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें।
• ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन पूरा करें।
• आवेदन के बाद चयन/कार्यादेश जारी होने की स्थिति की जांच करते रहें।
• कार्यादेश जारी होने के बाद निर्धारित लाभार्थी अंश Integrated Payment Gateway के माध्यम से जमा करें।
