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Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojana

Ankit Kumar Fact Checked
September 14, 2026
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AI Summary

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए मृतक के निकटतम आश्रित को ₹3,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का पूरा खर्च बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना राज्य सरकार की एक सामाजिक सहायता योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम आश्रित को अंतिम संस्कार के लिए ₹3,000 की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। योजना के लिए शत-प्रतिशत राशि का प्रावधान बिहार सरकार द्वारा किया जाता है।

Benefits & Features

• अंतिम संस्कार के लिए ₹3,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता।

• सहायता मृतक के निकटतम आश्रित को प्रदान की जाती है।

• बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के सदस्य की मृत्यु पर लाभ मिल सकता है।

• योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों पर अंतिम संस्कार के खर्च का आर्थिक बोझ कम करना है।

• योजना के लिए 100% राशि बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

• ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

• ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से लाभुकों की जानकारी एवं भुगतान प्रक्रिया का प्रबंधन किया जाता है।

Eligibility Criteria

• मृतक का परिवार बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।

• मृतक बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए।

• बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर सहायता देय है।

• योजना का लाभ मृतक के निकटतम आश्रित को दिया जाता है।

• आवेदन निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रपत्र के अनुसार करना होगा।

• संबंधित अधिकारी द्वारा पात्रता एवं आवेदन की जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।

Documents Required

• मृत्यु प्रमाण पत्र

• मृतक का पहचान प्रमाण

• आवेदक का आधार कार्ड

• बीपीएल प्रमाण / बीपीएल संबंधी विवरण

• निवास प्रमाण पत्र

• बैंक खाता विवरण

• पासबुक की प्रति

• निर्धारित आवेदन प्रपत्र

How to Apply

• योजना के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें।

• आवेदन में मृतक एवं निकटतम आश्रित की आवश्यक जानकारी भरें।

• मांगे गए आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें।

• आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालय में स्थित RTPS काउंटर पर जमा करें।

• संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन एवं पात्रता का सत्यापन किया जाएगा।

• पात्र पाए जाने पर लाभार्थी की जानकारी ई-सुविधा प्रणाली में दर्ज/सत्यापित की जाती है।

• स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ₹3,000 की सहायता प्रदान की जाती है।

Frequently Asked Questions

Q1. बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की सामाजिक सहायता योजना है, जिसके तहत बीपीएल परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए मृतक के निकटतम आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q2. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में कितनी राशि मिलती है?
योजना के तहत पात्र मृतक के निकटतम आश्रित को अंतिम संस्कार के लिए ₹3,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
Q3. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ किसे मिलता है?
बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर उसके निकटतम आश्रित को योजना का लाभ दिया जाता है।
Q4. क्या मृतक के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित है?
नहीं। बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु होने पर निर्धारित पात्रता के अनुसार अंतिम संस्कार सहायता दी जा सकती है।
Q5. क्या यह बिहार सरकार की योजना है?
हाँ। यह बिहार सरकार द्वारा संचालित योजना है और इसके लिए शत-प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
Q6. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसके निकटतम आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
Q7. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए आवेदन कहां किया जाता है?
निर्धारित आवेदन प्रपत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित प्रखंड कार्यालय स्तर पर स्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जा सकता है।
Q8. योजना के लिए बीपीएल परिवार होना जरूरी है?
हाँ। आधिकारिक योजना विवरण के अनुसार बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए अनुदान देय है।
Q9. योजना की सहायता राशि किसे दी जाती है?
₹3,000 की एकमुश्त सहायता मृतक के निकटतम आश्रित को अंतिम संस्कार के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।
Q10. क्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू है?
हाँ। योजना की कार्यान्वयन व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय स्तर के संबंधित अधिकारियों की भूमिका निर्धारित की गई है।
Q11. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है?
योजना से संबंधित आधिकारिक ई-सुविधा पोर्टल बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित https://esuvidha.bihar.gov.in/ है।
Q12. योजना से संबंधित शिकायत कहां की जा सकती है?
योजना से संबंधित शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा समाज कल्याण विभाग के संबंधित कार्यालयों में की जा सकती है।
Q13. क्या सहायता राशि हर महीने मिलती है?
नहीं। यह पेंशन योजना नहीं है। पात्र मामले में अंतिम संस्कार के लिए ₹3,000 की सहायता एकमुश्त प्रदान की जाती है।
Q14. योजना का संचालन किस विभाग से संबंधित है?
यह योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत संचालित की जाती है।
Q15. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की जानकारी ऑनलाइन कहां मिलेगी?
योजना से संबंधित आधिकारिक सूचना, दिशा-निर्देश और सूचनाएं बिहार सरकार के ई-सुविधा पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.