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Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojna

Ankit Kumar Fact Checked
September 12, 2026
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Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojna

AI Summary

बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। पात्र लाभार्थियों को वर्तमान में ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जो DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित राज्य स्तरीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को नियमित आर्थिक सहायता देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना के तहत पात्र वृद्धजनों को वर्तमान में ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना के लिए SSPMIS पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

Benefits & Features

• पात्र वृद्धजनों को ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन मिलती है।

• पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT से भेजी जाती है।

• 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजन योजना का लाभ ले सकते हैं।

• योजना के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

• वृद्धजनों को नियमित आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

• SSPMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

• आवेदन के बाद लाभार्थी अपनी Application Status ऑनलाइन जांच सकते हैं।

• पेंशन राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख को बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था है।

Eligibility Criteria

• आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।

• आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

• आवेदक मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

• आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

• मतदाता पहचान पत्र (EPIC) होना अनिवार्य है।

• DBT के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए।

• आधार एवं बैंक खाते के उपयोग के लिए आवश्यक सहमति देनी होगी।

• आवेदन में दी गई जानकारी का विभागीय सत्यापन किया जाएगा।

Documents Required

• आधार कार्ड

• मतदाता पहचान पत्र (EPIC)

• बैंक पासबुक

• आयु प्रमाण पत्र

• निवास प्रमाण पत्र

• पासपोर्ट साइज फोटो

• मोबाइल नंबर

• आधार/DBT सहमति

How to Apply

• SSPMIS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

• “Register for MVPY” या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।

• आधार एवं मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जानकारी भरकर आवश्यक सत्यापन पूरा करें।

• आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, पता और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें।

• मांगे गए दस्तावेज एवं आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक जमा करें।

• आवेदन को Final Submit कर प्राप्त आवेदन/लाभार्थी विवरण सुरक्षित रखें।

• आवेदन के बाद SSPMIS पोर्टल पर Beneficiary/Application Status की जांच करें।

Frequently Asked Questions

Q1. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की राज्य स्तरीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को नियमित मासिक पेंशन देकर आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
Q2. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में कितनी राशि मिलती है?
वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को ₹1,100 प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। यह राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
Q3. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
योजना में पंजीकरण के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
Q4. क्या 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन भी योजना का लाभ ले सकते हैं?
हाँ, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में न्यूनतम आयु 60 वर्ष है और पात्र वृद्धजन अधिक आयु होने पर भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Q5. क्या आधार कार्ड अनिवार्य है?
हाँ, SSPMIS पर उपलब्ध आधिकारिक पात्रता जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
Q6. क्या वोटर आईडी जरूरी है?
हाँ, योजना के लिए EPIC यानी मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल है।
Q7. क्या बैंक खाता होना जरूरी है?
हाँ, पेंशन राशि DBT के माध्यम से भेजी जाती है, इसलिए लाभार्थी के पास बैंक खाता और उसके उपयोग के लिए आवश्यक सहमति होना जरूरी है।
Q8. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदक SSPMIS के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध Register for MVPY विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। आवेदन में मांगी गई व्यक्तिगत, आधार, EPIC और बैंक संबंधी जानकारी भरनी होती है।
Q9. आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
SSPMIS पोर्टल पर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए Application Status सुविधा उपलब्ध है। लाभार्थी निर्धारित खोज विकल्प का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है।
Q10. पेंशन राशि किस प्रकार मिलती है?
स्वीकृत लाभार्थियों को पेंशन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
Q11. पेंशन का भुगतान कब किया जाता है?
बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की है।
Q12. क्या 2026 में भी ₹1,100 पेंशन मिल रही है?
हाँ, 10 सितंबर 2026 के बिहार सरकार के आधिकारिक अपडेट के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को ₹1,100 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।
Q13. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित है?
यह योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था का हिस्सा है।
Q14. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
योजना की आधिकारिक जानकारी, ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन स्थिति के लिए Social Security Pension Management Information System यानी SSPMIS पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
Q15. योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के पात्र वृद्धजनों को नियमित पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना और वृद्धावस्था में उनकी सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना है।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.