
UP Marriage Grant Scheme

AI Summary
उत्तर प्रदेश विवाह हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन online माध्यम से किया जाता है और पात्रता एवं विभागीय सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
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यूपी विवाह हेतु अनुदान योजना
उत्तर प्रदेश विवाह हेतु अनुदान योजना (Shadi Anudan Yojana) राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (BPL) के परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है।
इस योजना के अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र पाए जाने पर सरकार द्वारा निर्धारित एकमुश्त आर्थिक सहायता (जैसे पिछड़ा वर्ग कल्याण के तहत ₹20,000) सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों पर पड़ने वाले विवाह के आर्थिक बोझ को कम करना है।
प्रमुख लाभ और सुविधाएं
- गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी की शादी के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता।
- योजना के तहत निर्धारित सहायता राशि (वर्गानुसार) सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर।
- विवाह के खर्चों का बोझ कम करने और बेटियों के सम्मानजनक विवाह में सहायता।
- योजना के लिए आवेदन और स्थिति (Status) ट्रैक करने की पूरी तरह से ऑनलाइन सुविधा।
- पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से सही लाभार्थियों तक सीधा लाभ।
- सभी वर्गों (General, SC, ST, OBC, Minority) के पात्र परिवारों के लिए सहायता का प्रावधान।
Eligibility Criteria
पात्रता शर्तें
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा के नीचे (BPL) या निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए।
- विवाह के समय कन्या (बेटी) की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर (दूल्हे) की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
- आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पहले या विवाह के 90 दिन बाद तक की अवधि के भीतर किया जा सकता है।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- जिनका विवाह 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के तहत हो रहा है, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
Documents Required
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक और कन्या का आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)।
- जाति प्रमाण पत्र (केवल SC, ST, OBC के लिए)।
- उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (Domicile)।
- कन्या की आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या आधार)।
- शादी का कार्ड (Marriage Invitation Card) या विवाह प्रमाण पत्र।
- आवेदक का बैंक पासबुक (खाता आधार से लिंक होना चाहिए)।
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर।
How to Apply
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट (shadianudan.up.gov.in) पर जाएं।
- होमपेज पर अपनी श्रेणी (General/SC/ST, OBC, या Minority) के अनुसार 'नया पंजीकरण' (New Registration) विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म में आवेदक (माता/पिता) का विवरण, बेटी का विवरण और विवाह की तारीख सावधानीपूर्वक भरें।
- आय, जाति (यदि लागू हो) और बैंक खाते से संबंधित सटीक जानकारी दर्ज करें।
- आधार कार्ड, आय/जाति प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
- सभी जानकारियों की जांच करने के बाद 'Final Submit' करें और आवेदन संख्या (Application Number) नोट कर लें।
- भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आवेदन की हार्ड कॉपी और मूल दस्तावेज समाज कल्याण विभाग / संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- पोर्टल पर 'आवेदन पत्र की स्थिति' (Application Status) विकल्प के जरिए आप अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions

About Ankit Kumar
Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.