Bihar Diesel Subsidy Scheme 2026-27
बिहार डीजल अनुदान योजना 2026-27

मुख्य सारांश (Key Summary)
बिहार डीजल अनुदान योजना 2026-27 के तहत खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल पर ₹75 प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाता है। एक सिंचाई के लिए अधिकतम ₹750 प्रति एकड़ तथा पात्र फसलों के लिए निर्धारित सिंचाई संख्या के अनुसार सहायता दी जाती है।
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विषय सूची (Table of Contents)
बिहार डीजल अनुदान योजना 2026-27 बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा खरीफ मौसम में अनियमित मानसून, सूखा, अनावृष्टि या अल्पवृष्टि जैसी परिस्थितियों से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए संचालित योजना है। इसके तहत डीजल चालित पंपसेट से फसलों की सिंचाई करने वाले पात्र किसानों को डीजल खरीद पर आर्थिक अनुदान दिया जाता है।
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत कम करना और पानी की कमी के कारण खरीफ फसलों को होने वाले नुकसान को कम करना है। पात्र किसानों को स्वीकृत अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
• डीजल पर ₹75 प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाता है।
• एक एकड़ में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल के आधार पर अधिकतम ₹750 का अनुदान मिलता है।
• धान का बिचड़ा और जूट फसल के लिए अधिकतम 2 सिंचाई पर ₹1,500 प्रति एकड़ तक अनुदान मिल सकता है।
• धान, मक्का तथा अन्य पात्र खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 3 सिंचाई पर ₹2,250 प्रति एकड़ तक अनुदान मिल सकता है।
• एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ क्षेत्र के लिए योजना का लाभ दिया जा सकता है।
• रैयत और गैर-रैयत किसानों को निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना का लाभ मिल सकता है।
• अनुदान की स्वीकृत राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
• खरीफ 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है।
Eligibility Criteria (पात्रता एवं शर्तें)
• आवेदक बिहार का पात्र किसान होना चाहिए।
• किसान का बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
• रैयत, गैर-रैयत तथा निर्धारित स्थिति में स्वयं + बटाईदार श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं।
• किसान ने खरीफ फसल की वास्तविक सिंचाई डीजल चालित पंपसेट से की हो।
• किसान के पास निर्धारित अवधि की वैध कम्प्यूटरीकृत/डिजिटल डीजल खरीद रसीद होनी चाहिए।
• अनुदान प्राप्त करने के लिए बैंक खाता आधार से जुड़ा और NPCI से लिंक होना चाहिए।
• रैयत किसान को भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
• लाभ वास्तविक सिंचित क्षेत्र तथा योजना में निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार दिया जाएगा।
Documents Required (आवश्यक दस्तावेज)
• आधार कार्ड
• किसान पंजीकरण संख्या
• आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
• आधार/NPCI से जुड़ा बैंक खाता
• कम्प्यूटरीकृत/डिजिटल डीजल रसीद
• भूमि/लगान रसीद
• सिंचाई सत्यापन दस्तावेज (लागू होने पर)
• बटाईदारी/स्वघोषणा संबंधी दस्तावेज (लागू होने पर)
How to Apply (आवेदन कैसे करें)
• सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर जाएं।
• यदि किसान पंजीकरण नहीं है तो पहले किसान पंजीकरण पूरा करें और 13 अंकों की पंजीकरण संख्या प्राप्त करें।
• पोर्टल पर “डीजल सब्सिडी (खरीफ)-2026-27” विकल्प चुनें।
• किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करके OTP के माध्यम से सत्यापन पूरा करें।
• किसान का प्रकार, फसल, सिंचित क्षेत्र और सिंचाई से संबंधित मांगी गई जानकारी भरें।
• कम्प्यूटरीकृत/डिजिटल डीजल रसीद तथा लागू होने वाले आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
• सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या/पावती सुरक्षित रखें।
