Bihar Shatabdi Private Tubewell Scheme
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना

मुख्य सारांश (Key Summary)
बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य किसानों को निजी नलकूप एवं पंपसेट लगाने के लिए अनुदान देकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना में शैलो एवं मध्यम गहराई के नलकूप तथा पंपसेट के लिए निर्धारित सीमा तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
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विषय सूची (Table of Contents)
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कृषि सिंचाई को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लागू की गई अनुदान आधारित योजना है। मानसून की अनिश्चितता और कम वर्षापात के कारण भूजल आधारित सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने में सहायता दी जाती है। यह योजना बिहार के सभी प्रखंडों में लागू की गई थी।
योजना के अंतर्गत शैलो नलकूप, मध्यम गहराई के नलकूप और मांग के आधार पर विद्युत/डीजल पंपसेट के लिए निर्धारित दरों पर अनुदान का प्रावधान है। लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
शैलो नलकूप के बोरिंग पर अधिकतम ₹15,000 तक अनुदान।
मध्यम गहराई के नलकूप पर अधिकतम ₹35,000 तक अनुदान।
पंपसेट के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य का 50% या ₹10,000, जो कम हो, तक अनुदान।
शैलो नलकूप की गहराई 70 मीटर तक निर्धारित है।
मध्यम गहराई का नलकूप 70 से 100 मीटर तक हो सकता है।
2 से 5 HP विद्युत/डीजल पंपसेट के लिए सहायता का प्रावधान।
लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता।
योजना के अंतर्गत बिहार के सभी प्रखंड शामिल किए गए थे।
Eligibility Criteria (पात्रता एवं शर्तें)
आवेदक किसान होना चाहिए।
किसान के पास न्यूनतम 0.40 एकड़ (40 डिसिमिल) कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
किसान योजना के तहत नलकूप एवं पंपसेट स्थापित करने के लिए इच्छुक होना चाहिए।
एक किसान को केवल एक बोरिंग और एक पंपसेट के लिए अनुदान अनुमन्य है।
प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति के न्यूनतम 16% किसानों के चयन का प्रावधान है।
अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 1% चयन का प्रावधान है; उपलब्धता न होने पर यह हिस्सा SC में जोड़ा जा सकता है।
Documents Required (आवश्यक दस्तावेज)
आधार कार्ड
भूमि संबंधी दस्तावेज
कृषि योग्य भूमि का प्रमाण
बैंक खाता विवरण
मोबाइल नंबर
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
How to Apply (आवेदन कैसे करें)
महत्वपूर्ण: आधिकारिक पोर्टल पर वर्तमान में स्पष्ट सूचना दी गई है कि नए आवेदन अभी नहीं लिए जा रहे हैं। अतिरिक्त बजट प्राप्त होने पर पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। �
Minor Water Resources Department
पोर्टल दोबारा खुलने पर सामान्य प्रक्रिया:
बिहार लघु जल संसाधन विभाग के आधिकारिक योजना पोर्टल पर जाएं।
“आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म में मांगी गई किसान एवं भूमि संबंधी जानकारी भरें।
आवश्यक दस्तावेज और विवरण जमा करें।
आवेदन संख्या/पावती सुरक्षित रखें।
विभाग द्वारा आवेदन एवं स्थल का सत्यापन किया जाएगा।
स्वीकृति के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नलकूप/पंपसेट का कार्य पूरा कर अनुदान का दावा करें।
